भारत का संविधान / Constitution of India
COI Article 10 — Continuance of the rights of citizenship
अनुच्छेद 10 — नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
हिंदी पाठ
प्रत्येक व्यक्ति, जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो संसद् द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा ।
. संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना-इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी ।
भाग 3 मूल अधिकार साधारण
Official text
Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen.