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भारत का संविधान / Constitution of India

COI Article 173 — Qualification for membership of the State Legislature

अनुच्छेद 173 — राज्य के विधान

हिंदी पाठ

मंडल की सदस्यता के लिए अहता-- कोई व्यक्ति किसी राज्य में विधान-मंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब--
शू(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है;]
. संविधान (बयाललीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 30 द्वारा (3--977 से) “पांच वर्ष” के स्थान पर
प्रतिस्थापित और तत्पश्चात्‌ संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 24 द्वारा (6-9-979 से)
“छह वर्ष” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 963 की धारा 4 द्वारा (5-40-963 से) खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान 80 (भाग 6--राज्य)
(ख) वह विधान सभा के स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का और विधान परिषद्‌ के स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का है; और
(ग) उसके पास ऐसी अन्य आअहताएं हैं जो इस निमित्त संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं ।
'[74. राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सब्रावसान और विघटन-- (1) राज्यपाल, समय-समय पर, राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए करेगा, किंत उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के म्लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा ।
(2) राज्यपाल, समय-समय पर,--
(क) सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा; (ख) विधान सभा का विघटन कर सकेगा |]

Official text

A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislature of a State unless he—
[(a) is a citizen of India, and makes and subscribes before some person authorised in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule;] (w.e.f. 3-1-1977) and further subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 24, for "six years" (w.e.f. 6-9-1979). (w.e.f. 5-10-1963). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part VI.—The States)
(b) is, in the case of a seat in the Legislative Assembly, not less than twenty-five years of age and, in the case of a seat in the Legislative Council, not less than thirty years of age; and
(c) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by Parliament.