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भारत का संविधान / Constitution of India

COI Article 307 — Appointment of authority for carrying out the purposes of articles 301 to 304

अनुच्छेद 307 — अनुच्छेद 30। से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति

हिंदी पाठ

संसद्‌ विधि द्वारा, ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जो वह अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 303 और अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित समझे और इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी और ऐसे कर्तव्य सौंप सकेगी जो वह आवश्यक समझे ।
. संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 955 की धारा 4 द्वारा (27-4-4955 से) अनुच्छेद 305 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
ह भाग 4 सवाएं संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अध्याय 7- सेवाएं

Official text

Parliament may by law appoint such authority as it considers appropriate for carrying out the purposes of articles 301, 302, 303 and 304, and confer on the authority so appointed such powers and such duties as it thinks necessary. (w.e.f. 27-4-1955). SERVICES UNDER THE UNION AND THE STATES CHAPTER I.— SERVICES