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भारत का संविधान / Constitution of India

COI Article 390 — Money received or raised or expenditure incurred between the commencement of the Constitution and the 31st day of March, 1950

अनुच्छेद 390 — इस संविधान के प्रारंभ और 950 के 3 मार्च के बीच प्राप्त या उत्थापत या व्यय किया हुआ धन]

हिंदी पाठ

संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (--956 से) लोप किया गया ।
397. [कुछ आकस्मिकताओं में पहली और चाौँथी अनुसूची का संशोधन करने की राष्ट्रपति की शक्ति]-- संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (--956 से) लोप किया गया ।

Official text

Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-111956).