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सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 / Code of Civil Procedure, 1908

CPC Order 21 Rule 46F — Payment by garnishee to be valid discharge

आदेश 21 नियम 46F — गारनिशी द्वारा किया गया संदाय विधिमान्य उन्मोचन होगा

हिंदी पाठ

नियम 46क के अधीन सूचना पर या पूर्वोक्त किसी आदेश के अधीन गारनिशी द्वारा किया गया संदाय निर्णीतऋणी और पूर्वोक्त रूप से उपसंजात होने के लिए आदिष्ट किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उस रकम के लिए जो संदत्त की गई हो या उद्गृहीत की गई हो उसका विधिमान्य उन्मोचन होगा चाहे वह डिक्री जिसके निष्पादन में नियम 46क के अधीन आवेदन किया गया था, या ऐसे आवेदन पर की गई कार्यवाहियों में पारित आदेश अपास्त कर दिया जाए या उलट दिया जाए ।
46छ. खर्चे--नियम 46क के अधीन किए गए किसी आवेदन के और उससे होने वाली किसी कार्यवाही के अथवा उसके आनुषंगिक खर्चे न्यायालय के विवेक के अधीन होंगे ।
46ज. अपीलें--नियम 46ख, नियम 46ग या नियम 46ड के अधीन किया गया कोई आदेश डिक्री के रूप में अपीलनीय होगा ।
46झ. परक्राम्य लिखतों को लागू होना--नियम 46क से 46ज तक के (जिनके अन्तर्गत ये दोनों नियम भी हैं) उपबन्ध नियम 5] के अधीन कुर्क की गई परक्राम्य लिखतों के सम्बन्ध में जहां तक हो सके वैसे ही लागू होंगे जैसे वे ऋणों के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।]

Official text

Payment made by the garnishee on notice under rule 46A or under any such order as aforesaid shall be a valid discharge to him as against the judgment-debtor and any other person ordered to appear as aforesaid for the amount paid or levied, although the decree in execution of which the application under rule 46A was made, or the order passed in the proceedings on such application may be set aside or reversed.