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सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 / Code of Civil Procedure, 1908

CPC Order 26 Rule 22 — Issue, execution and return of commissions, and transmission of evidence to foreign Court

आदेश 26 नियम 22 — कमीशन का निकाला जाना, निष्पादन और लौटाया जाना और विदेशी न्यायालय को साक्ष्य का पारेषण

हिंदी पाठ

इस आदेश के नियम 6, नियम 5, शूनियम 6क के उपनयिम (1), नियम 7, नियम 8 और नियम 8ख] के उपबन्ध ऐसे कमीशनों के निकाले जाने, निष्पादन या लौटाए जाने को वहां तक लागू होंगे जहां जहां तक कि वे उन्हें लागू हो सकते हों, और जब कि ऐसा कोई कमीशन सम्यक्‌
! [976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 75 द्वारा (-2-977 से) अंतःस्थापित ।
2 932 के अधिनियम सं० 0 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।
3 भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 937 द्वारा “इण्डियन हाई कोर्ट्स ऐक्ट, 86 या भारत शासन अधिनियम, 95 के अधीन उच्च न्यायालय स्थापित किया जाता है और” शब्दों का लोप किया गया ।
4 भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 937 द्वारा “इसकी मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5 [976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 76 द्वारा (-2-977 से) “6, 7 और 8” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
रूप से निष्पादित कर दिया गया हो तब वह उसके अधीन लिए गए साक्ष्य के सहित उच्च न्यायालय को लौटाया जाएगा जो उसे विदेशी न्यायालय को पारेषित करने के लिए अनुरोधपत्र सहित केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित कर देगा ।

Official text

The provisions of rules 6, 15, 2[sub-rule (1) of rule 16A, 17, 18 and 18B] of this Order in so far as they are applicable shall apply to the issue, execution and return of such commission s, and when any such commission has been duly executed it shall be returned, together with the evidence taken under it, to the High Court, which shall forward it to the Central Government, along with the letter of request for transmission to the foreign court].