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सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 / Code of Civil Procedure, 1908

CPC Order 27 Rule 5A — Government to be joined as a party in a suit against a public officer

आदेश 27 नियम 5A — लोक अधिकारी के विरुद्ध वाद में सरकार को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना

हिंदी पाठ

जहां लोक अधिकारी के विर्द्ध वाद किसी ऐसे कार्य के बारे में जिसके सम्बन्ध में यह अभिकथित किया गया है कि वह उसने अपनी पदीय हैसियत में किया है, नुकसानी या अन्य अनुतोष के लिए संस्थित किया जाता है वहां सरकार को वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाएगा ।

Official text

Where a suit is instituted against a public officer for damages or other relief in respect of any act alleged to have been done by him in his official capacity, the Government shall be joined as a party to the suit.