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सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 / Code of Civil Procedure, 1908

CPC Order 28 Rule 2 — Person so authorised may act personally or appoint pleader

आदेश 28 नियम 2 — इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति स्वयं कार्य कर सकेगा या प्लीडर नियुक्त कर सकेगा

हिंदी पाठ

आफिसर, सैनिक, '[नौसैनिक] या वायुसैनिक] द्वारा उसकी अपनी ओर से वाद के अभियोजित करने या वाद में प्रतिरक्षा करने के लिए प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति स्वयं उसे ऐसे अभियोजित कर सकेगा या उसमें ऐसे प्रतिरक्षा कर सकेगा जैसे वह आफिसर, “सैनिक, *[नौसेनिक] या वायुसैनिक] करता यदि वह उपस्थित होता या वह उस आफिसर सैनिक, '[नौसैनिक] या वायुसैनिक] की ओर से वाद अभियोजित करने या वाद में प्रतिरक्षा करने के लिए प्लीडर नियुक्त कर सकेगा ।

Official text

Any person authorised by an officer, 4[soldier 5[, sailor] or airman] to prosecute or defend a suit in his stead may prosecute or defend it in person in the same manner as the officer, 4[soldier 5[, sailor] or airman] could do if present; or he may appoint a pleader to prosecute or defend the suit on behalf of such officer, 4[soldier 5[, sailor] or airman].