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सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 / Code of Civil Procedure, 1908

CPC Order 5 Rule 10 — Mode of service

आदेश 5 नियम 10 — तामील का ढंग

हिंदी पाठ

समन की तामील उसकी ऐसी प्रति के परिदान या निविदान द्वारा की जाएगी जो न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा जो वह इस निमित्त नियुक्त करे, हस्ताक्षरित हो और जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी हो ।
. अनेक प्रतिवादियों पर तामील--अन्यथा विहित के सिवाय जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं, वहां समन की तामील हर एक प्रतिवादी पर की जाएगी ।

Official text

Service of the summons shall be made by delivering or tendering a copy thereof signed by the Judge or such officer as he appoints in this behalf, and sealed with the seal of the Court.