सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 / Code of Civil Procedure, 1908
CPC Order 5 Rule 16 — Person served to sign acknowledgment
आदेश 5 नियम 16 — वह व्यक्ति जिस पर तामील की गई है, अभिस्वीकृति हस्ताक्षरित करेगा
हिंदी पाठ
जहां तामील करने वाला अधिकारी समन की प्रति स्वयं प्रतिवादी को, या उसके निमित्त अभिकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति को, परिदत्त करता है या निविदत्त करता है वहां जिस व्यक्ति को प्रति ऐसे परिदत्त या निविदत्त की गई है उससे वह यह अपेक्षा करेगा कि वह मूल समन पर पृष्ठांकित तामील की अभिस्वीकृति पर अपने हस्ताक्षर करे ।
! [976 के अधिनियम सं० 04 की धारा 55 द्वारा (-2-977 से) नियम 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
Official text
Where the serving officer delivers or tenders a copy of the summons to the defendant personally, or to an agent or other person on his behalf, he shall require the signature of the person to whom the copy is so delivered or tendered to an acknowledgment of service endorsed on the original summons.