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सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 / Code of Civil Procedure, 1908

CPC Order 9 Rule 1 — Parties to appear on day fixed in summons for defendant to appear and answer

आदेश 9 नियम 1 — जब न्यायालय द्वारा अपेक्षित लिखित कथन को उपस्थित करने में पक्षकार असफल रहता है तब प्रक्रिया

हिंदी पाठ

जहां ऐसा कोई पक्षकार, जिससे नियम या नियम 9 के अधीन लिखित कथन अपेक्षित है, उसे, न्यायालय द्वारा, यथास्थिति, अनुज्ञात या नियत समय के भीतर उपस्थित करने में असफल रहता है वहां न्यायालय, उसके विरुद्ध निर्णय सुनाएगा या वाद के संबंध में ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे और ऐसा निर्णय सुनाए जाने के पश्चात्‌ डिक्री तैयार की जाएगी ।]
[परंतु यह और कि कोई न्यायालय, लिखित कथन फाइल करने के लिए इस आदेश के नियम के अधीन उपबंधित समय बढ़ाने का आदेश नहीं करेगा ।]

Official text

On the day fixed in the summons for the defendant to appear and answer, the parties shall be in attendance at the Court-house in person or by their respective pleaders, and the suit shall then be heard unless the hearing is adjourned to a future day fixed by the Court.