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BNS Section 194 (IPC 159, 160) — Affray

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) धारा 194 (पुरानी आईपीसी 159, 160) — affray (सार्वजनिक स्थान पर मारपीट)

Law / कानूनBharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS)
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस)
Section / धारा194
Chapter / अध्यायChapter XI — Of Offences Against The Public Tranquillity
Old law / पुरानी धाराIndian Penal Code (IPC) — IPC 159, IPC 160
Punishment / सज़ा1 माह तक कारावास या ₹1,000 तक जुर्माना या दोनों

सरल हिंदी सार

affray (सार्वजनिक स्थान पर मारपीट)
दो या अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर लड़कर लोक शांति भंग करें तो वे affray के दोषी हैं।

संज्ञेय, ज़मानती और विचारण (BNSS प्रथम अनुसूची)

उप-धारा / Clauseसंज्ञेय?ज़मानती?विचारण / Triable by
194(2)संज्ञेय
Cognizable
ज़मानती
Bailable
कोई भी मजिस्ट्रेट
Any Magistrate

स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की प्रथम अनुसूची।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

BNS धारा 194 क्या है? / What is BNS Section 194?
Affray — affray (सार्वजनिक स्थान पर मारपीट): दो या अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर लड़कर लोक शांति भंग करें तो वे affray के दोषी हैं।

क्या BNS धारा 194 ज़मानती है? / Is BNS Section 194 bailable?
यह अपराध: ज़मानती (Bailable)

क्या BNS धारा 194 संज्ञेय है? / Is BNS Section 194 cognizable?
यह अपराध: संज्ञेय (Cognizable)

BNS धारा 194 का विचारण कौन-सा न्यायालय करता है? / Which court tries BNS Section 194?
विचारण: कोई भी मजिस्ट्रेट (Any Magistrate)

BNS धारा 194 की सज़ा क्या है? / What is the punishment under BNS Section 194?
1 माह तक कारावास या ₹1,000 तक जुर्माना या दोनों

बीएनएस धारा 194 पुरानी आईपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old IPC section is BNS Section 194?
BNS Section 194 = IPC 159, 160. Affray

Full text (English)

(1) When two or more persons, by fighting in a public place, disturb the public peace, they are said to commit an affray.
(2) Whoever commits an affray, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

पूरा पाठ (हिंदी)

(1) जब दो या अधिक व्यक्ति, लोकस्थान में लड़कर लोक शान्ति में विघ्न
डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं ।
(2) जो कोई, दंगा करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ॥
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Source: India Code — The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (As on 6 Oct 2025). All BNS sections

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