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BNS Section 281 (IPC 279) — Rash driving or riding on a public way

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) धारा 281 (पुरानी आईपीसी 279) — सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना

Law / कानूनBharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS)
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस)
Section / धारा281
Chapter / अध्यायChapter XV — Of Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency And Morals
Old law / पुरानी धाराIndian Penal Code (IPC) — IPC 279
Punishment / सज़ा6 माह तक कारावास या ₹1,000 तक जुर्माना या दोनों

सरल हिंदी सार

सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना
सार्वजनिक मार्ग पर इतनी तेज़ी या लापरवाही से वाहन चलाना जिससे मानव जीवन संकट में पड़े या दूसरों को चोट का ख़तरा हो। मृत्यु हो जाए तो धारा 106 लागू होती है।

संज्ञेय, ज़मानती और विचारण (BNSS प्रथम अनुसूची)

उप-धारा / Clauseसंज्ञेय?ज़मानती?विचारण / Triable by
281संज्ञेय
Cognizable
ज़मानती
Bailable
कोई भी मजिस्ट्रेट
Any Magistrate

स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की प्रथम अनुसूची।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

BNS धारा 281 क्या है? / What is BNS Section 281?
Rash driving or riding on a public way — सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना: सार्वजनिक मार्ग पर इतनी तेज़ी या लापरवाही से वाहन चलाना जिससे मानव जीवन संकट में पड़े या दूसरों को चोट का ख़तरा हो। मृत्यु हो जाए तो धारा 106 लागू होती है।

क्या BNS धारा 281 ज़मानती है? / Is BNS Section 281 bailable?
यह अपराध: ज़मानती (Bailable)

क्या BNS धारा 281 संज्ञेय है? / Is BNS Section 281 cognizable?
यह अपराध: संज्ञेय (Cognizable)

BNS धारा 281 का विचारण कौन-सा न्यायालय करता है? / Which court tries BNS Section 281?
विचारण: कोई भी मजिस्ट्रेट (Any Magistrate)

BNS धारा 281 की सज़ा क्या है? / What is the punishment under BNS Section 281?
6 माह तक कारावास या ₹1,000 तक जुर्माना या दोनों

बीएनएस धारा 281 पुरानी आईपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old IPC section is BNS Section 281?
BNS Section 281 = IPC 279. Rash driving or riding on a public way

Full text (English)

Whoever drives any vehicle, or rides, on any public way in a manner so rash or negligent as to endanger human life, or to be likely to cause hurt or injury to any other person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

पूरा पाठ (हिंदी)

जो कोई, किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाता है या सवार होकर हांकता है जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
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Source: India Code — The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (As on 6 Oct 2025). All BNS sections

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