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BNS Section 86 (IPC 498A) — Cruelty defined

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) धारा 86 (पुरानी आईपीसी 498A) — क्रूरता की परिभाषा

Law / कानूनBharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS)
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस)
Section / धारा86
Chapter / अध्यायChapter V — Of Offences Against Woman And Child
Old law / पुरानी धाराIndian Penal Code (IPC) — IPC 498A
Punishment / सज़ासज़ा धारा 85 में (3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना)

सरल हिंदी सार

क्रूरता की परिभाषा
क्रूरता का अर्थ है ऐसा जानबूझकर किया गया आचरण जो महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करे या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुँचाए, तथा संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की ग़ैरक़ानूनी माँग पूरी कराने के लिए किया गया उत्पीड़न।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

बीएनएस धारा 86 क्या है? / What is BNS Section 86?
Cruelty defined — क्रूरता की परिभाषा: क्रूरता का अर्थ है ऐसा जानबूझकर किया गया आचरण जो महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करे या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुँचाए, तथा संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की ग़ैरक़ानूनी माँग पूरी कराने के लिए किया गया उत्पीड़न।

बीएनएस धारा 86 पुरानी आईपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old IPC section is BNS Section 86?
BNS Section 86 = IPC 498A. Cruelty defined

बीएनएस धारा 86 की सज़ा क्या है? / What is the punishment under BNS Section 86?
सज़ा धारा 85 में (3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना)

Full text (English)

For the purposes of section 85, “cruelty” means—
(a) any wilful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health (whether mental or physical) of the woman; or
(b) harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand.

पूरा पाठ (हिंदी)

धारा 85 के प्रयोजनों के लिए, “क्रूरता” से अभिप्रेत है--
(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण, जो ऐसी प्रकृति का है, जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य की (चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है ; या
(ख) किसी महिला को तंग करना, जहां उसे या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरा करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके द्वारा या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में असफल रहने के कारण, इस प्रकार तंग किया जा रहा है ।
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Source: India Code — The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (As on 6 Oct 2025). All BNS sections

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