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BNSS Section 10 (CrPC 12) — Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate, etc
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 10 (पुरानी सीआरपीसी 12)
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 10 |
| Chapter / अध्याय | Chapter II — Constitution Of Criminal Courts And Offices |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 12 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 10 क्या है? / What is BNSS Section 10?
Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate, etc
बीएनएसएस धारा 10 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 10?
BNSS Section 10 = CrPC 12. Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate, etc
Full text (English)
(1) In every district, the High Court shall appoint a Judicial Magistrate of the first class to be the Chief Judicial Magistrate.
(2) The High Court may appoint any Judicial Magistrate of the first class to be an Additional Chief Judicial magistrate, and such Magistrate shall have all or any of the powers of a Chief Judicial Magistrate under this Sanhita or under any other law for the time being in force as the High Court may direct.
(3) The High Court may designate any Judicial Magistrate of the first class in any sub-division as the Sub-divisional Judicial Magistrate and relieve him of the responsibilities specified in this section as occasion requires.
(4) Subject to the general control of the Chief Judicial Magistrate, every Sub-divisional Judicial Magistrate shall also have and exercise, such powers of supervision and control over the work of the Judicial Magistrates (other than Additional Chief Judicial Magistrates) in the sub-division as the High Court may, by general or special order, specify in this behalf.
(2) The High Court may appoint any Judicial Magistrate of the first class to be an Additional Chief Judicial magistrate, and such Magistrate shall have all or any of the powers of a Chief Judicial Magistrate under this Sanhita or under any other law for the time being in force as the High Court may direct.
(3) The High Court may designate any Judicial Magistrate of the first class in any sub-division as the Sub-divisional Judicial Magistrate and relieve him of the responsibilities specified in this section as occasion requires.
(4) Subject to the general control of the Chief Judicial Magistrate, every Sub-divisional Judicial Magistrate shall also have and exercise, such powers of supervision and control over the work of the Judicial Magistrates (other than Additional Chief Judicial Magistrates) in the sub-division as the High Court may, by general or special order, specify in this behalf.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) उच्च न्यायालय, प्रत्येक जिले में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा ।
(2) उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां होंगी, जिसका उच्च न्यायालय निदेश दें ।
(3) उच्च न्यायालय, आवश्यकतानुसार किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कर सकेगा और उसे इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों से मुक्त कर सकेगा ।
(4) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेटों (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों से भिन्न) के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी और वह उनका प्रयोग करेगा, जो उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।
. (1) यदि केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो वह किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है, किसी स्थानीय क्षेत्र मैं, विशिष्ट मामलों या विशिष्ट वर्ग के मामलों के संबंध में प्रथम वर्ग या दूवितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या इसके अधीन प्रदान की गई या प्रदान की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकेगा :
परंतु ऐसी कोई शक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अरहता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय,
(2) ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जो उच्च न्यायालय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजें(2) उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां होंगी, जिसका उच्च न्यायालय निदेश दें ।
(3) उच्च न्यायालय, आवश्यकतानुसार किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कर सकेगा और उसे इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों से मुक्त कर सकेगा ।
(4) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेटों (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों से भिन्न) के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी और वह उनका प्रयोग करेगा, जो उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।
. (1) यदि केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो वह किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है, किसी स्थानीय क्षेत्र मैं, विशिष्ट मामलों या विशिष्ट वर्ग के मामलों के संबंध में प्रथम वर्ग या दूवितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या इसके अधीन प्रदान की गई या प्रदान की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकेगा :
परंतु ऐसी कोई शक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अरहता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय,
(2) ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जो उच्च न्यायालय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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