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BNSS Section 123 (CrPC 105K) — Procedure in respect of letter of request
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 123 (पुरानी सीआरपीसी 105K)
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 123 |
| Chapter / अध्याय | Chapter VIII — Reciprocal Arrangements For Assistance In Certain Matters And Procedure For Attachment And Forfeiture Of Property |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 105K |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 123 क्या है? / What is BNSS Section 123?
Procedure in respect of letter of request
बीएनएसएस धारा 123 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 123?
BNSS Section 123 = CrPC 105K. Procedure in respect of letter of request
Full text (English)
Every letter of request, summons or warrant, received by the Central Government from, and every letter of request, summons or warrant, to be transmitted to a contracting State under this Chapter shall be transmitted to a contracting State or, as the case may be, sent to the concerned Court in India in such form and in such manner as the Central Government may, by notification, specify in this behalf.
पूरा पाठ (हिंदी)
इस अध्याय के अधीन केंद्रीय सरकार को किसी संविदाकारी राज्य से प्राप्त प्रत्येक अनुरोध पत्र, समन या वारंट और किसी संविदाकारी राज्य को पारेषित किया जाने वाला प्रत्येक अनुरोध पत्र, समन या वारंट केंद्रीय सरकार द्वारा, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, यथास्थिति, संविदाकारी राज्य
को पारेषित किया जाएगा या भारत के संबंधित न्यायालय को भेजा जाएगा । 24. केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि ऐसे संविदाकारी राज्य के संबंध में, जिसके साथ पारस्परिक व्यवस्था की गई है, इस अध्याय का लागू होना ऐसी शर्तों, अपवादों या अहताओं के अधीन होगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं ।
परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजेंको पारेषित किया जाएगा या भारत के संबंधित न्यायालय को भेजा जाएगा । 24. केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि ऐसे संविदाकारी राज्य के संबंध में, जिसके साथ पारस्परिक व्यवस्था की गई है, इस अध्याय का लागू होना ऐसी शर्तों, अपवादों या अहताओं के अधीन होगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं ।
परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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