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BNSS Section 160 (CrPC 141) — Procedure on order being made absolute and consequences of disobedience
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 160 (पुरानी सीआरपीसी 141)
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 160 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XI — Maintenance Of Public Order And Tranquillity |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 141 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 160 क्या है? / What is BNSS Section 160?
Procedure on order being made absolute and consequences of disobedience
बीएनएसएस धारा 160 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 160?
BNSS Section 160 = CrPC 141. Procedure on order being made absolute and consequences of disobedience
Full text (English)
(1) When an order has been made absolute under section 155 or section 157, the Magistrate shall give notice of the same to the person against whom the order was made, and shall further require him to perform the act directed by the order within the time to be fixed in the notice, and inform him that, in case of disobedience, he shall be liable to the penalty provided by section 223 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.
(2) If such act is not performed within the time fixed, the Magistrate may cause it to be performed, and may recover the costs of performing it, either by the sale of any building, goods or other property removed by his order, or by the distress and sale of any other movable property of such person within or without such Magistrate's local jurisdiction, and if such other property is without such jurisdiction, the order shall authorise its attachment and sale when endorsed by the Magistrate within whose local jurisdiction the property to be attached is found.
(3) No suit shall lie in respect of anything done in good faith under this section.
(2) If such act is not performed within the time fixed, the Magistrate may cause it to be performed, and may recover the costs of performing it, either by the sale of any building, goods or other property removed by his order, or by the distress and sale of any other movable property of such person within or without such Magistrate's local jurisdiction, and if such other property is without such jurisdiction, the order shall authorise its attachment and sale when endorsed by the Magistrate within whose local jurisdiction the property to be attached is found.
(3) No suit shall lie in respect of anything done in good faith under this section.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) जब धारा 55 या धारा 457 के अधीन आदेश अंतिम कर दिया जाता है आदेश. अंतिम तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया है, उसकी सूचना... कर दिए जाने देगा और उससे यह भी अपेक्षा करेगा कि वह उस आदेश द्वारा निदेशित कार्य इतने पर प्रक्रिया और
न उसकी अवज्ञा के समय के भीतर करे, जितना सूचना में नियत किया जाए और उसे सूचना देगा कि अवज्ञा परिणाम । 2023 का 45 करने पर वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 द्वारा उपबंधित शास्ति का दायी होगा ।
(2) यदि ऐसा कार्य नियत समय के भीतर नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे निष्पादित करा सकेगा और उसके किए जाने में हुए खर्चों को किसी भवन, माल या अन्य संपत्ति के, जो उसके आदेश द्वारा हटाई गई है, विक्रय द्वारा या ऐसे मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के भीतर या बाहर स्थित उस व्यक्ति की अन्य चल संपत्ति के करस्थम् और विक्रय द्वारा वसूल कर सकेगा और यदि ऐसी अन्य संपत्ति ऐसी अधिकारिता के बाहर है तो उस आदेश से ऐसी कुर्की और विक्रय तब प्राधिकृत होगा जब वह उस मजिस्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकित कर दिया जाता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कुर्क की जाने वाली संपत्ति पाई जाती है ।
(3) इस धारा के अधीन सदूभावपूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई वाद नहीं लाया जाएगा ।
6. (1) यदि धारा 52 के अधीन आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि... जांच के लंबित जनता को आसन्न खतरे या गंभीर किस्म की हानि का निवारण करने के लिए तुरंत खने । तक उपाय किए जाने चाहिएं तो वह, उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया था, ऐसा व्यादेश देगा जैसा उस खतरे या हानि को, मामले का अवधारण होने तक, दूर या निवारित करने के लिए अपेक्षित है ।
(2) यदि ऐसे व्यादेश के तत्काल पालन में उस व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है तो मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे साधनों का उपयोग कर सकेगा या करवा सकेगा जो वह उस खतरे को दूर करने या हानि का निवारण करने के लिए ठीक समझे ।
(3) मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई वाद नहीं लाया जाएगा ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजेंन उसकी अवज्ञा के समय के भीतर करे, जितना सूचना में नियत किया जाए और उसे सूचना देगा कि अवज्ञा परिणाम । 2023 का 45 करने पर वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 द्वारा उपबंधित शास्ति का दायी होगा ।
(2) यदि ऐसा कार्य नियत समय के भीतर नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे निष्पादित करा सकेगा और उसके किए जाने में हुए खर्चों को किसी भवन, माल या अन्य संपत्ति के, जो उसके आदेश द्वारा हटाई गई है, विक्रय द्वारा या ऐसे मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के भीतर या बाहर स्थित उस व्यक्ति की अन्य चल संपत्ति के करस्थम् और विक्रय द्वारा वसूल कर सकेगा और यदि ऐसी अन्य संपत्ति ऐसी अधिकारिता के बाहर है तो उस आदेश से ऐसी कुर्की और विक्रय तब प्राधिकृत होगा जब वह उस मजिस्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकित कर दिया जाता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कुर्क की जाने वाली संपत्ति पाई जाती है ।
(3) इस धारा के अधीन सदूभावपूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई वाद नहीं लाया जाएगा ।
6. (1) यदि धारा 52 के अधीन आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि... जांच के लंबित जनता को आसन्न खतरे या गंभीर किस्म की हानि का निवारण करने के लिए तुरंत खने । तक उपाय किए जाने चाहिएं तो वह, उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया था, ऐसा व्यादेश देगा जैसा उस खतरे या हानि को, मामले का अवधारण होने तक, दूर या निवारित करने के लिए अपेक्षित है ।
(2) यदि ऐसे व्यादेश के तत्काल पालन में उस व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है तो मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे साधनों का उपयोग कर सकेगा या करवा सकेगा जो वह उस खतरे को दूर करने या हानि का निवारण करने के लिए ठीक समझे ।
(3) मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई वाद नहीं लाया जाएगा ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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