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BNSS Section 37 (CrPC 41C) — Designated police officer

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 37 (पुरानी सीआरपीसी 41C) — नामित पुलिस अधिकारी और पुलिस कंट्रोल रूम

Law / कानूनBharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS)
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस)
Section / धारा37
Chapter / अध्यायChapter V — Arrest Of Persons
Old law / पुरानी धाराCode of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 41C

सरल हिंदी सार

नामित पुलिस अधिकारी और पुलिस कंट्रोल रूम
राज्य सरकार हर ज़िले में पुलिस कंट्रोल रूम बनाएगी और हर ज़िले तथा थाने में सहायक उप-निरीक्षक या उससे ऊपर के एक अधिकारी को नामित करेगी, जो गिरफ़्तार व्यक्तियों के नाम-पते और आरोपित अपराध की जानकारी रखे। यह जानकारी हर थाने और ज़िला मुख्यालय में स्पष्ट रूप से, डिजिटल रूप में भी, प्रदर्शित की जाती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

बीएनएसएस धारा 37 क्या है? / What is BNSS Section 37?
Designated police officer — नामित पुलिस अधिकारी और पुलिस कंट्रोल रूम: राज्य सरकार हर ज़िले में पुलिस कंट्रोल रूम बनाएगी और हर ज़िले तथा थाने में सहायक उप-निरीक्षक या उससे ऊपर के एक अधिकारी को नामित करेगी, जो गिरफ़्तार व्यक्तियों के नाम-पते और आरोपित अपराध की जानकारी रखे। यह जानकारी हर थाने और ज़िला मुख्यालय में स्पष्ट रूप से, डिजिटल रूप में भी, प्रदर्शित की जाती है।

बीएनएसएस धारा 37 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 37?
BNSS Section 37 = CrPC 41C. Designated police officer

Full text (English)

The State Government shall—
(a) establish a police control room in every district and at State level;
(b) designate a police officer in every district and in every police station, not below the rank of Assistant Sub-Inspector of Police who shall be responsible for maintaining the information about the names and addresses of the persons arrested, nature of the offence with which charged, which shall be prominently displayed in any manner including in digital mode in every police station and at the district headquarters.

पूरा पाठ (हिंदी)

राज्य सरकार,--
(क) प्रत्येक जिला तथा राज्य स्तर पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी ;
(ख) प्रत्येक जिले और प्रत्येक पुलिस थाने में किसी ऐसे पुलिस अधिकारी को, पदाभिहित करेगी, जो सहायक पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और पते, ऐसे अपराध की प्रकृति जिसका उस पर आरोप लगाया गया है, जो प्रत्येक पुलिस थाने में और जिला स्तर के मुख्यालयों पर किसी भी रीति में, जिसमें डिजिटल ढंग भी है, प्रमुखतया प्रदर्शित की जाएगी, के बारे में जानकारी बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा ।
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Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections

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