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BNSS Section 46 (CrPC 49) — No unnecessary restraint
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 46 (पुरानी सीआरपीसी 49) — अनावश्यक रोक-टोक नहीं
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 46 |
| Chapter / अध्याय | Chapter V — Arrest Of Persons |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 49 |
सरल हिंदी सार
अनावश्यक रोक-टोक नहीं
गिरफ़्तार व्यक्ति को केवल उतनी ही रोक-टोक में रखा जाए जितनी उसके फ़रार होने से रोकने के लिए आवश्यक हो।
गिरफ़्तार व्यक्ति को केवल उतनी ही रोक-टोक में रखा जाए जितनी उसके फ़रार होने से रोकने के लिए आवश्यक हो।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 46 क्या है? / What is BNSS Section 46?
No unnecessary restraint — अनावश्यक रोक-टोक नहीं: गिरफ़्तार व्यक्ति को केवल उतनी ही रोक-टोक में रखा जाए जितनी उसके फ़रार होने से रोकने के लिए आवश्यक हो।
बीएनएसएस धारा 46 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 46?
BNSS Section 46 = CrPC 49. No unnecessary restraint
Full text (English)
The person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape.
पूरा पाठ (हिंदी)
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुदूध नहीं किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजेंSource: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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