SUMI SETU › Laws / कानून › Constitution › Article 10
Article 10 — Continuance of the rights of citizenship
भारत का संविधान अनुच्छेद 10 — नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 10 |
| Chapter / अध्याय | Part II — Citizenship |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 10 क्या है? / What is Article 10?
Continuance of the rights of citizenship
Full text (English)
Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen.
पूरा पाठ (हिंदी)
प्रत्येक व्यक्ति, जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो संसद् द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा ।
. संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना-इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी ।
भाग 3 मूल अधिकार साधारण
. संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना-इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी ।
भाग 3 मूल अधिकार साधारण
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
📤 WhatsApp पर भेजें✈️ Telegram
SUMI SETU • All Indian laws / सभी कानून • वकील सहायक / Lawyer Assistant