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Article 17 — Abolition of Untouchability
भारत का संविधान अनुच्छेद 17 — अस्पृश्यता का अंत
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 17 |
| Chapter / अध्याय | Part III — Fundamental Rights |
सरल हिंदी सार
अस्पृश्यता का अंत
अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है और किसी भी रूप में उसका आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता लागू करना दंडनीय अपराध है।
अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है और किसी भी रूप में उसका आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता लागू करना दंडनीय अपराध है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 17 क्या है? / What is Article 17?
Abolition of Untouchability — अस्पृश्यता का अंत: अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है और किसी भी रूप में उसका आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता लागू करना दंडनीय अपराध है।
Full text (English)
“Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of “Untouchability” shall be an offence punishable in accordance with law.
पूरा पाठ (हिंदी)
“अस्पृश्यता” का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है । “अस्पृश्यता” से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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