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Article 237 — Application of the provisions of this Chapter to certain class or classes of magistrates
भारत का संविधान अनुच्छेद 237 — कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 237 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 237 क्या है? / What is Article 237?
Application of the provisions of this Chapter to certain class or classes of magistrates
Full text (English)
The Governor may by public notification direct that the foregoing provisions of this Chapter and any rules made thereunder shall with effect from such date as may be fixed by him in that behalf apply in relation to any class or classes of magistrates in the State as they apply in relation to persons appointed to the judicial service of the State subject to such exceptions and modifications as may be specified in the notification. [The States in Part B of the First Schedule]. Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956) [THE UNION TERRITORIES]
पूरा पाठ (हिंदी)
राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंध और उनके अधीन बनाए गए नियम ऐसी तारीख से, जो वह इस निमित्त नियत करे, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, राज्य में किसी वर्ग या वर्गों के म्जिस्ट्रेटों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में लाग होते हैं ।
*भाग 7
[पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य ।]
* संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (--956 से) लोप किया गया ।
भाग 8 "[संघ राज्यक्षेत्र]
शू239. संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन-- (1) संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया. जाएगा, और वह अपने द्वारा ऐसे पदाकिधान सहित, जो वह विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता है ।
(2) भाग 6 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा और जहां कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है वहां वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रि-परिषद् से स्वतंत्र रूप से करेगा |]
*भाग 7
[पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य ।]
* संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (--956 से) लोप किया गया ।
भाग 8 "[संघ राज्यक्षेत्र]
शू239. संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन-- (1) संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया. जाएगा, और वह अपने द्वारा ऐसे पदाकिधान सहित, जो वह विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता है ।
(2) भाग 6 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा और जहां कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है वहां वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रि-परिषद् से स्वतंत्र रूप से करेगा |]
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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