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Article 265 — Taxes not to be imposed save by authority of law
भारत का संविधान अनुच्छेद 265 — विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 265 |
| Chapter / अध्याय | Part X — The Scheduled And Tribal Areas |
सरल हिंदी सार
कर केवल विधि के प्राधिकार से
विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न लगाया जा सकता है और न वसूल किया जा सकता है।
विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न लगाया जा सकता है और न वसूल किया जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 265 क्या है? / What is Article 265?
Taxes not to be imposed save by authority of law — कर केवल विधि के प्राधिकार से: विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न लगाया जा सकता है और न वसूल किया जा सकता है।
Full text (English)
No tax shall be levied or collected except by authority of law.
पूरा पाठ (हिंदी)
कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संगृहीत किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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