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Article 40 — Organisation of village panchayats
भारत का संविधान अनुच्छेद 40 — ग्राम पंचायतों का संगठन
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 40 |
| Chapter / अध्याय | Part IV — Directive Principles Of State Policy |
सरल हिंदी सार
ग्राम पंचायतों का संगठन
राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्तियाँ और अधिकार देगा। यह नीति निदेशक तत्व है।
राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्तियाँ और अधिकार देगा। यह नीति निदेशक तत्व है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 40 क्या है? / What is Article 40?
Organisation of village panchayats — ग्राम पंचायतों का संगठन: राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्तियाँ और अधिकार देगा। यह नीति निदेशक तत्व है।
Full text (English)
The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government.
पूरा पाठ (हिंदी)
राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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