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Article 44 — Uniform civil code for the citizens
भारत का संविधान अनुच्छेद 44 — नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 44 |
| Chapter / अध्याय | Part IV — Directive Principles Of State Policy |
सरल हिंदी सार
समान नागरिक संहिता
राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह नीति निदेशक तत्व है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं।
राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह नीति निदेशक तत्व है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 44 क्या है? / What is Article 44?
Uniform civil code for the citizens — समान नागरिक संहिता: राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह नीति निदेशक तत्व है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं।
Full text (English)
The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.
पूरा पाठ (हिंदी)
राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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