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Article 69 — Oath or affirmation by the Vice-President
भारत का संविधान अनुच्छेद 69 — उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 69 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 69 क्या है? / What is Article 69?
Oath or affirmation by the Vice-President
Full text (English)
Every VicePresident shall, before entering upon his office, make and subscribe before the Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part V.—The Union) President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation in the following form, that is to say— "I, A.B., do swear in the name of God that I will bear true faith and solemnly affirm allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.".
पूरा पाठ (हिंदी)
प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष
. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (--956 से) “या राजप्रमुख या उप-राजप्रमुख” शब्दों का. लोप किया गया ।
भारत का संविधान 32 (भाग 5--संघ) निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्:-- ईश्वर की शपथ लेता हूं मैं, अमुक - कि में विधि द्वारा स्थापित सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं
ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा ।”।
. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (--956 से) “या राजप्रमुख या उप-राजप्रमुख” शब्दों का. लोप किया गया ।
भारत का संविधान 32 (भाग 5--संघ) निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्:-- ईश्वर की शपथ लेता हूं मैं, अमुक - कि में विधि द्वारा स्थापित सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं
ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा ।”।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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