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CPC Order 14 Rule 4 — Court may examine witnesses or documents before framing issues
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 14 नियम 4 — न्यायालय विवाद्यकों की विरचना करने के पहले साक्षियों की या दस्तावेजों की परीक्षा कर सकेगा
| Law / कानून | Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) |
|---|---|
| Section / धारा | O14R4 |
| Chapter / अध्याय | Settlement Of Issues And Determination Of Suit On |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सीपीसी आदेश 14 नियम 4 क्या है? / What is CPC Order 14 Rule 4?
Court may examine witnesses or documents before framing issues
Full text (English)
Where the Court is of opinion that the issues cannot be correctly framed without the examination of some person not before the Court or without the inspection of some document not, produced in the suit, it 3[may adjourn the framing of issues to a day not later than seven days] and may (subject to any law for the time being in force) compel the attendance of any person or the production of any document by the person in whose possession or power it is by summons or other process.
पूरा पाठ (हिंदी)
जहां न्यायालय की यह राय है कि किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा किए बिना जो न्यायालय के सामने नहीं है, या किसी ऐसी दस्तावेज का निरीक्षण किए बिना जो वाद में पेश नहीं की गई है, विवाद्यकों की ठीक-ठीक विरचना नहीं की जा सकती है वहां *[वह विवाद्यकों की विरचना किसी ऐसे दिन के लिए स्थगित कर सकेगा जो सात दिन के पश्चात् का न हो] और (तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रहते हुए) समन या अन्य आदेशिका द्वारा विवश करके किसी व्यक्ति की हाजिरी करा सकेगा या उस व्यक्ति द्वारा किसी दस्तावेज को पेश करा सकेगा जिसके कब्जे या शक्ति में वह दस्तावेज है ।
' [976 के अधिनियम सं० 04 की धारा 64 द्वारा (-2-977 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । 2 [976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 64 द्वारा (-2-977 से) नियम 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित । 3 999 के अधिनियम सं ० 46 की धारा 24 द्वारा (-7-2002 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
' [976 के अधिनियम सं० 04 की धारा 64 द्वारा (-2-977 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । 2 [976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 64 द्वारा (-2-977 से) नियम 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित । 3 999 के अधिनियम सं ० 46 की धारा 24 द्वारा (-7-2002 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections
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