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CPC Order 18 Rule 10 — Any particular question and answer may be taken down
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 18 नियम 10 — कोई विशिष्ट प्रश्न और उत्तर लिखा जा सकेगा
| Law / कानून | Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) |
|---|---|
| Section / धारा | O18R10 |
| Chapter / अध्याय | Hearing Of The Suit And Examination Of Witnesses |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सीपीसी आदेश 18 नियम 10 क्या है? / What is CPC Order 18 Rule 10?
Any particular question and answer may be taken down
Full text (English)
The Court may, of its own motion or on the application of any party or his pleader, take down any particular question and answer, or any objection to any question, if there appears to be any special reason for so doing.
पूरा पाठ (हिंदी)
यदि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण प्रतीत होता है तो न्यायालय किसी विशिष्ट प्रश्न और उत्तर को या किसी प्रश्न के सम्बन्ध में किसी आक्षेप को स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार या उसके प्लीडर के आवेदन पर लिख सकेगा ।
“. वे प्रश्न जिन पर आक्षेप किया गया है और जो न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किए गए हैं--जहां किसी साक्षी से किए गए किसी प्रश्न पर किसी पक्षकार या उसके प्लीडर द्वारा आक्षेप किया गया है और न्यायालय उसका पूछा जाना अनुज्ञात करता है वहां न्यायाधीश उस प्रश्न, उत्तर, आक्षेप और उसे करने वाले व्यक्ति के नाम को उस पर न्यायालय के विनिश्चय के सहित लिखेगा ।
“. वे प्रश्न जिन पर आक्षेप किया गया है और जो न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किए गए हैं--जहां किसी साक्षी से किए गए किसी प्रश्न पर किसी पक्षकार या उसके प्लीडर द्वारा आक्षेप किया गया है और न्यायालय उसका पूछा जाना अनुज्ञात करता है वहां न्यायाधीश उस प्रश्न, उत्तर, आक्षेप और उसे करने वाले व्यक्ति के नाम को उस पर न्यायालय के विनिश्चय के सहित लिखेगा ।
Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections
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