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CPC Order 18 Rule 3 — Evidence where several issues
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 18 नियम 3 — जहां कई विवाद्यक हैं वहां साक्ष्य
| Law / कानून | Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) |
|---|---|
| Section / धारा | O18R3 |
| Chapter / अध्याय | Hearing Of The Suit And Examination Of Witnesses |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सीपीसी आदेश 18 नियम 3 क्या है? / What is CPC Order 18 Rule 3?
Evidence where several issues
Full text (English)
Where there are several issues, the burden of proving some of which lies on the other party, the party beginning may, at his option, either produce his evidence on those issues or reserve it by way of answer to the evidence produced by the other party; and, in the latter case, the party beginning may produce evidence on those issues after the other party has produced all his evidence, and the other party may then reply specially on the evidence so produced by the party beginning; but the party beginning will then be entitled to reply generally on the whole case. * Subs. by Act 4 of 2016, s. 16 and Sch., for Sub-rules (3A), (3B), (3C), (3D), 3(E) and 3(F), Shall be applicable to commercial disputes of a specified value (w.e.f. 23-10-2015).
पूरा पाठ (हिंदी)
जहां कई विवाद्यक हैं जिनमें से कुछ को साबित करने का भार दूसरे पक्षकार पर है वहां आरम्भ करने वाला पक्षकार अपने विकल्प पर या तो उन विवाद्यकों के बारे में अपना साक्ष्य पेश कर सकेगा या दूसरे पक्षकार द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के उत्तर के रूप में पेश करने के लिए उसे आरक्षित रख सकेगा और पश्चात्कथित दशा में, आरम्भ करने वाला पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा उसका समस्त साक्ष्य पेश किए जाने के पश्चात् उन विविद्यकों पर अपना साक्ष्य पेश कर सकेगा और तब दूसरा पक्षकार आरम्भ करने वाले पक्षकार के द्वारा इस प्रकार पेश किए गए साक्ष्य का विशेषतया उत्तर दे सकेगा, किन्तु तब आरम्भ करने वाला पक्षकार पूरे मामले के बारे में साधारणतया उत्तर देने का हकदार होगा ।
! [976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 68 द्वारा (-2-977 से) अन्तःस्थापित ।
2 [976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 68 द्वारा (-2-977 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । 3206 के अधिनियम सं ० 4 की धारा 6 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।
4 [999 के अधिनियम सं ० 46 की धारा 27 द्वारा (-7-2002 से) उपनियम (4) का लोप किया गया ।
! [976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 68 द्वारा (-2-977 से) अन्तःस्थापित ।
2 [976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 68 द्वारा (-2-977 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । 3206 के अधिनियम सं ० 4 की धारा 6 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।
4 [999 के अधिनियम सं ० 46 की धारा 27 द्वारा (-7-2002 से) उपनियम (4) का लोप किया गया ।
Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections
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