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CPC Order 1 Rule 2 — Power of Court to order separate trial

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 1 नियम 2

Law / कानूनCode of Civil Procedure, 1908 (CPC)
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी)
Section / धाराO1R2
Chapter / अध्यायParties To Suits

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

सीपीसी आदेश 1 नियम 2 क्या है? / What is CPC Order 1 Rule 2?
Power of Court to order separate trial

Full text (English)

Where it appears to the Court that any joinder of plaintiffs may embarrass or delay the trial of the suit, the Court may put the plaintiffs to the election or order separate trials or make such other order as may be expedient.

पूरा पाठ (हिंदी)

समन के लिए आवेदन करने पर, साक्षी के व्यय न्यायालय में जमा कर दिए जाएंगे । विशेषज्ञ ।
व्ययों का मापमान ।
व्ययों का साक्षियों को सीधे संदाय किया जाना । साक्षी को व्ययों का निविदान ।
जहां अपर्याप्त राशि जमा की गई है वहां प्रक्रिया ।
मी.
एक दिन से अधिक रोके जाने पर साक्षियों के व्यय ।
का
. हाजिरी के समय, स्थान और प्रयोजन का समन में विनिर्दिष्ट किया जाना ।
प
. दस्तावेज पेश करने के लिए समन ।
. न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों को साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए अपेक्षित करने की शक्ति । 7क. तामील के लिए पक्षकार को समन का दिया जाना ।

Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections

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