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CPC Order 1 Rule 7 — When plaintiff in doubt from whom redress is to be sought
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 1 नियम 7 — जब वादी को संदेह है कि किससे प्रतितोष चाहा गया है
| Law / कानून | Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) |
|---|---|
| Section / धारा | O1R7 |
| Chapter / अध्याय | Parties To Suits |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सीपीसी आदेश 1 नियम 7 क्या है? / What is CPC Order 1 Rule 7?
When plaintiff in doubt from whom redress is to be sought
Full text (English)
Where the plaintiff is in doubt as to the persons from whom he is entitled to obtain redress, he may join two or more defendants in order that the question as to which of the defendants is liable, and to what extent, may be determined as between all parties.
पूरा पाठ (हिंदी)
जहां वादी को इस बारे में संदेह है कि वह व्यक्ति कौन है, जिससे
प्रतितोष अभिप्राप्त करने का वह हकदार है वहां वह दो या अधिक प्रतिवादियों को इसलिए संयोजित कर सकेगा कि सभी पक्षकारों के बीच इस प्रश्न के बारे में अवधारित किया जा सके कि प्रतिवादियों में से कौन और किस विस्तार तक दायी है ।
प्रतितोष अभिप्राप्त करने का वह हकदार है वहां वह दो या अधिक प्रतिवादियों को इसलिए संयोजित कर सकेगा कि सभी पक्षकारों के बीच इस प्रश्न के बारे में अवधारित किया जा सके कि प्रतिवादियों में से कौन और किस विस्तार तक दायी है ।
Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections
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