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CPC Order 21 Rule 4 — Transfer to Court of Small Causes
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 21 नियम 4 — लघुवाद न्यायालय को अन्तरण
| Law / कानून | Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) |
|---|---|
| Section / धारा | O21R4 |
| Chapter / अध्याय | Execution Of Decrees And Orders |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सीपीसी आदेश 21 नियम 4 क्या है? / What is CPC Order 21 Rule 4?
Transfer to Court of Small Causes
Full text (English)
Where a decree has been passed in a suit of which the value as set forth in the plaint did not exceed two thousand rupees and which, as regards its subject-matter, is not excepted by the law for the title being in force from the cognizance of either a Presidency or a Provincial Court of Small Causes, and the Court which passed it wishes it to be executed in Calcutta, Madras 3[or Bombay], such Court may send to the Court of Small Causes in Calcutta, Madras 3[or Bombay], as the case may be, the copies and certificates mentioned in rule 6; and such Court of Small Causes shall thereupon execute the decree as if it had been passed by itself.
पूरा पाठ (हिंदी)
जहां डिक्री किसी ऐसे वाद में पारित की गई है, जिसका वादपत्र में उपवर्णित मूल्य दो हजार रुपए से अधिक नहीं है और जहां तक उसकी विषय-वस्तु का सम्बन्ध है वह या तो प्रेसिडेन्सी या प्रान्तीय लघुवाद न्यायालयों के संज्ञान से तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा अपवादित नहीं है और वह न्यायालय जिसने उसे पारित किया था यह चाहता है कि वह कलकत्ता, मद्रास “या मुम्बई] में निष्पादित की जाएं वहां ऐसा न्यायालय, यथास्थिति, कलकत्ता, मद्रास [या मुम्बई] में के लघुवाद न्यायालय को नियम 6 में वर्णित प्रतियां और प्रमाणपत्र भेज सकेगा और तब ऐसा लघुवाद न्यायालय उस डिक्री का निष्पादन ऐसे करेगा मानो वह स्वयं उसके द्वारा पारित की गई हो ।
! [976 के अधिनियम सं० 04 की धारा 72 द्वारा (-2-977 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2 [976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 72 द्वारा (-2-977 से) अंतःस्थापित ।
3 अधिनियम के पंजाब को लागू करने के लिए पंजाब रिलीफ आफ इन्डेटिडनेस ऐक्ट, 934 (934 का पंजाब अधिनियम सं ०7) की धारा 36 द्वारा उपनियम (3) निरसित किया गया ।
* भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 937 द्वारा “मुम्बई या रंगून” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
! [976 के अधिनियम सं० 04 की धारा 72 द्वारा (-2-977 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2 [976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 72 द्वारा (-2-977 से) अंतःस्थापित ।
3 अधिनियम के पंजाब को लागू करने के लिए पंजाब रिलीफ आफ इन्डेटिडनेस ऐक्ट, 934 (934 का पंजाब अधिनियम सं ०7) की धारा 36 द्वारा उपनियम (3) निरसित किया गया ।
* भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 937 द्वारा “मुम्बई या रंगून” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections
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