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CPC Order 41 Rule 23 — Remand of case by Appellate Court
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 41 नियम 23 — मामले का अपील न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषण
| Law / कानून | Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) |
|---|---|
| Section / धारा | O41R23 |
| Chapter / अध्याय | Appeals From Original Decrees |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सीपीसी आदेश 41 नियम 23 क्या है? / What is CPC Order 41 Rule 23?
Remand of case by Appellate Court
Full text (English)
Where the Court from whose decree an appeal is preferred has disposed of the suit upon a preliminary point and the decree is reversed in appeal, the Appellate Court may, if it thinks fit, by order remand the case, and may further direct what issue or issues shall be tried in the case so remanded, and shall send a copy of its judgment and order to the Court from whose decree the appeal is preferred, which directions to re-admit the suit under its original number in the register of civil suits, and proceed to determine the suit; and the evidence (if any) recorded during the original trial shall, subject to all just exceptions, be evidence during the trial after remand.
पूरा पाठ (हिंदी)
जहां उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है, वाद का निपटारा किसी प्रारम्भिक बात पर कर दिया है और डिक्री अपील में उलट दी गई है वहां यदि अपील न्यायालय ऐसा करना ठीक समझे तो वह मामले का आदेश द्वारा प्रतिप्रेषण कर सकेगा और यह अतिरिक्त निदेश दे सकेगा कि ऐसे प्रतिप्रेषित मामले में कौन से विवाद्यक या विवाद्यकों का विचारण किया जाए और अपने निर्णय और आदेश की प्रति उस न्यायालय को जिसको डिक्री की अपील की गई है, इन निदेशों के साथ भेजेगा कि वह वाद, सिविल वादों के रजिस्टर में अपने मूल संख्यांक पर पुन: ग्रहण किया जाए और वाद के अवधारण के लिए आगे कार्यवाही की जाए, और यदि कोई साक्ष्य मूल विचारण के दौरान में अभिलिखित कर लिया गया था तो वह सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए, प्रतिप्रेषण के पश्चात् वाले विचारण के दौरान में साक्ष्य होगा ।
थू23क. अन्य मामलों में प्रतिप्रेषण--जहां उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है मामले का निपटारा किसी प्रारम्भिक बात पर करनेसे अन्यथा कर दिया है और डिक्री अपील में उलट दी गई है और पुनर्विचारण आवश्यक समझा गया है वहां अपील न्यायालय की वही शक्तियां होंगी जो उसकी नियम 23 के अधीन हैं ।]
थू23क. अन्य मामलों में प्रतिप्रेषण--जहां उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है मामले का निपटारा किसी प्रारम्भिक बात पर करनेसे अन्यथा कर दिया है और डिक्री अपील में उलट दी गई है और पुनर्विचारण आवश्यक समझा गया है वहां अपील न्यायालय की वही शक्तियां होंगी जो उसकी नियम 23 के अधीन हैं ।]
Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections
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