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CPC Order 8 Rule 6E — Default of plaintiff to reply to counter-claim
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 8 नियम 6E — वाद के बन्द कर दिए जाने का प्रभाव
| Law / कानून | Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) |
|---|---|
| Section / धारा | O8R6E |
| Chapter / अध्याय | [Written Statement, Set-Off And Counter-Claim] |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सीपीसी आदेश 8 नियम 6E क्या है? / What is CPC Order 8 Rule 6E?
Default of plaintiff to reply to counter-claim
Full text (English)
If the plaintiff makes default in putting in a reply to the counter-claim made by the defendant, the Court may pronounce judgment against the plaintiff in relation to the counter-claim made against him, or make such order in relation to the counter-claim as it thinks fit.
पूरा पाठ (हिंदी)
यदि किसी ऐसे मामले में जिसमें प्रतिवादी कोई प्रतिदावा उठाता है, वादी का वाद रोक दिया जाता है, बन्द या खारिज कर दिया जाता है तो ऐसा होने पर भी प्रतिदावे पर कार्यवाही की जा सकेगी ।
6ड. प्रतिदावे का उत्तर देने में वादी द्वारा व्यतिक्रम--यदि वादी प्रतिवादी द्वारा किए गए प्रतिदावे का उत्तर प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम करता है तो न्यायालय वादी के विरुद्ध उस प्रतिदावे के सम्बन्ध में जो उसके विरुद्ध किया गया है, निर्णय सुना सकेगा या प्रतिदावे के सम्बन्ध में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।
6ड. प्रतिदावे का उत्तर देने में वादी द्वारा व्यतिक्रम--यदि वादी प्रतिवादी द्वारा किए गए प्रतिदावे का उत्तर प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम करता है तो न्यायालय वादी के विरुद्ध उस प्रतिदावे के सम्बन्ध में जो उसके विरुद्ध किया गया है, निर्णय सुना सकेगा या प्रतिदावे के सम्बन्ध में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।
Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections
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