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CPC Order 9 Rule 10 — Procedure in case of non-attendance of one or more of several plaintiff’s
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 9 नियम 10 — कई वादियों में से एक या अधिक की गैरहाजिरी की दशा में प्रक्रिया
| Law / कानून | Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) |
|---|---|
| Section / धारा | O9R10 |
| Chapter / अध्याय | Appearance Of Parties And Consequence Of Non-Appearance |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सीपीसी आदेश 9 नियम 10 क्या है? / What is CPC Order 9 Rule 10?
Procedure in case of non-attendance of one or more of several plaintiff’s
Full text (English)
Where there are more plaintiffs than one, and one or more of them appear and the others do not appear, the Court may, at the instance of the plaintiff or plaintiff’s appearing, permit the suit to proceed in the same way as if all the plaintiff’s had appeared, or make such order as it thinks fit.
पूरा पाठ (हिंदी)
जहां एक से अधिक वादी हैं और उनमें से एक या अधिक उपसंजात होते हैं और अन्य उपसंजात नहीं होते हैं वहां न्यायालय उपसंजात होने वाले वादी या वादियों की प्रेरणा पर वाद को ऐसे आगे चलने दे सकेगा मानो सभी वादी उपसंजात हुए हों, या ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।
. कई प्रतिवादियों में से एक या अधिक की गैरहाजिरी की दशा में प्रक्रिया--जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं और उनमें से एक या अधिक उपसंजात होते हैं और अन्य उपसंजात नहीं होते हैं वहां वाद आगे चलेगा और न्यायालय निर्णय सुनाने के समय उन प्रतिवादियों के सम्बन्ध में जो उपसंजात नहीं हुए हैं, ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे ।
. कई प्रतिवादियों में से एक या अधिक की गैरहाजिरी की दशा में प्रक्रिया--जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं और उनमें से एक या अधिक उपसंजात होते हैं और अन्य उपसंजात नहीं होते हैं वहां वाद आगे चलेगा और न्यायालय निर्णय सुनाने के समय उन प्रतिवादियों के सम्बन्ध में जो उपसंजात नहीं हुए हैं, ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे ।
Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections
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