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BNS Section 130 (IPC 351) — Assault

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) धारा 130 (पुरानी आईपीसी 351) — हमला (assault)

Law / कानूनBharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS)
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस)
Section / धारा130
Chapter / अध्यायChapter VI — Of Offences Affecting The Human Body
Old law / पुरानी धाराIndian Penal Code (IPC) — IPC 351
Punishment / सज़ासज़ा धारा 131 में

सरल हिंदी सार

हमला (assault)
कोई ऐसा इशारा या तैयारी, जिससे सामने वाला यह आशंका करे कि उस पर आपराधिक बल प्रयोग होने वाला है, हमला कहलाता है। केवल शब्द हमला नहीं हैं, पर शब्द इशारे को अर्थ दे सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

बीएनएस धारा 130 क्या है? / What is BNS Section 130?
Assault — हमला (assault): कोई ऐसा इशारा या तैयारी, जिससे सामने वाला यह आशंका करे कि उस पर आपराधिक बल प्रयोग होने वाला है, हमला कहलाता है। केवल शब्द हमला नहीं हैं, पर शब्द इशारे को अर्थ दे सकते हैं।

बीएनएस धारा 130 पुरानी आईपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old IPC section is BNS Section 130?
BNS Section 130 = IPC 351. Assault

बीएनएस धारा 130 की सज़ा क्या है? / What is the punishment under BNS Section 130?
सज़ा धारा 131 में

Full text (English)

Whoever makes any gesture, or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person, is said to commit an assault.
Explanation.—Mere words do not amount to an assault. But the words which a person uses may give to his gestures or preparation such a meaning as may make those gestures or preparations amount to an assault.
Illustrations.
(a) A shakes his fist at Z, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike Z. A has committed an assault.
(b) A begins to unloose the muzzle of a ferocious dog, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that he is about to cause the dog to attack Z. A has committed an assault upon Z.
(c) A takes up a stick, saying to Z, “I will give you a beating”. Here, though the words used by A could in no case amount to an assault, and though the mere gesture, unaccompanied by any other circumstances, might not amount to an assault, the gesture explained by the words may amount to an assault.

पूरा पाठ (हिंदी)

जो कोई, कोई अंगविक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है, या यह सम्भाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंगविक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाए कि जो वैसा अंगविक्षेप या तैयारी करता है, वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है, यह कहा जाता है ।
स्पष्टीकरण--केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते हैं । किन्तु जो शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है, वे उसके अंगविक्षेप या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे अंगविक्षेप या तैयारियां हमले की कोटि में आ जाएं ।
(क) य पर अपना मुक्का क इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते ह्ए हिलाता है कि उसके द्वारा य को यह विश्वास हो जाए कि क, य को मारने वाला ही है । क ने हमला किया है ।
(ख) क एक उग्र कुत्ते की मुखबन्धनी इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए खोलना आरंभ करता है कि उसके द्वारा य को यह विश्वास हो जाए कि वह य पर कुत्ते से आक्रमण कराने ही वाला है । क ने य पर हमला किया है ।
(ग) य से यह कहते हुए कि में तुम्हें पीटूंगा” क एक छड़ी उठा लेता है । यहां यद्यपि क द्वारा प्रयोग में लाए गए शब्द किसी अवस्था में हमले की कोटि में नहीं आते और यद्यपि केवल अंगविक्षेप बनाना जिसके साथ किन्‍्हीं अन्य परिस्थितियों का अभाव है, हमले की कोटि में न भी आए, तथापि शब्दों द्वारा स्पष्टीकृत वह अंगविक्षेप हमले की कोटि में आ सकता है ।
3. जो कोई, किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गम्भीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा करता है, वह दोनों मैं से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण --गम्भीर और अचानक प्रकोपन से, इस धारा के अधीन किसी अपराध के दण्ड में कमी नहीं होगी,--
(क) यदि वह प्रकोपन अपराध करने के लिए प्रतिहेतु के रूप में अपराधी द्वारा वांछित या स्वेच्छया प्रकोपित किया गया है ; या
(ख) यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा दिया गया है जो विधि के पालन में, या किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई है ; या
(ग) यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा दिया गया है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई है ।
स्पष्टीकरण 2--प्रकोपन, अपराध को कम करने के लिए पर्याप्त गम्भीर और अचानक था या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है ।
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Source: India Code — The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (As on 6 Oct 2025). All BNS sections

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