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BNSS Section 189 (CrPC 169) — Release of accused when evidence deficient
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 189 (पुरानी सीआरपीसी 169) — साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त की रिहाई
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 189 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XIII — Information To The Police And Their Powers To Investigate |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 169 |
सरल हिंदी सार
यदि जाँच में अभियुक्त पर संदेह का पर्याप्त आधार न मिले तो उसे बंधपत्र (प्रतिभू सहित या रहित) पर रिहा किया जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 189 क्या है? / What is BNSS Section 189?
Release of accused when evidence deficient — साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त की रिहाई: यदि जाँच में अभियुक्त पर संदेह का पर्याप्त आधार न मिले तो उसे बंधपत्र (प्रतिभू सहित या रहित) पर रिहा किया जाता है।
बीएनएसएस धारा 189 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 189?
BNSS Section 189 = CrPC 169. Release of accused when evidence deficient
Full text (English)
पूरा पाठ (हिंदी)
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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