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BNSS Section 195 (CrPC 175) — Power to summon persons
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 195 (पुरानी सीआरपीसी 175) — मृत्यु की जाँच में व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 195 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XIII — Information To The Police And Their Powers To Investigate |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 175 |
सरल हिंदी सार
धारा 194 (आत्महत्या या संदिग्ध मृत्यु की जाँच) के अंतर्गत कार्य करने वाला अधिकारी दो या अधिक पंचों और जानकार व्यक्तियों को लिखित आदेश से बुला सकता है, जो उपस्थित होकर सच बताने को बाध्य हैं। 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक के पुरुष, महिला और दिव्यांग या गंभीर रोगी को केवल उनके निवास पर बुलाया जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 195 क्या है? / What is BNSS Section 195?
Power to summon persons — मृत्यु की जाँच में व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति: धारा 194 (आत्महत्या या संदिग्ध मृत्यु की जाँच) के अंतर्गत कार्य करने वाला अधिकारी दो या अधिक पंचों और जानकार व्यक्तियों को लिखित आदेश से बुला सकता है, जो उपस्थित होकर सच बताने को बाध्य हैं। 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक के पुरुष, महिला और दिव्यांग या गंभीर रोगी को केवल उनके निवास पर बुलाया जाता है।
बीएनएसएस धारा 195 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 195?
BNSS Section 195 = CrPC 175. Power to summon persons
Full text (English)
Provided that no male person under the age of fifteen years or above the age of sixty years or a woman or a mentally or physically disabled person or a person with acute illness shall be required to attend at any place other than the place where such person resides:
Provided further that if such person is willing to attend and answer at the police station, such person may be permitted so to do.
(2) If the facts do not disclose a cognizable offence to which section 190 applies, such persons shall not be required by the police officer to attend a Magistrate's Court.
पूरा पाठ (हिंदी)
परन्तु पद्रंह वर्ष से कम की आयु या साठ वर्ष की आयु से ऊपर के किसी व्यक्ति या महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग या गंभीर बीमारी से ग्रस्त किसी व्यक्ति से, उस स्थान के सिवाय जहां ऐसा व्यक्ति रहता है, किसी स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :
परन्तु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस थाने में उपस्थित होने और उत्तर देने के लिए इच्छुक हो तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा ।
(2) यदि तथ्यों से ऐसा कोई संज्ञेय अपराध, जिसे धारा 90 लागू है, प्रकट नहीं होता है तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित होने की अपेक्षा न करेगा ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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