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BNSS Section 262 (CrPC 239) — When accused shall be discharged

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 262 (पुरानी सीआरपीसी 239) — अभियुक्त कब उन्मोचित होगा (पुलिस रिपोर्ट पर वारंट-मामला)

Law / कानूनBharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS)
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस)
Section / धारा262
Chapter / अध्यायChapter XX — Trial Of Warrant-Cases By Magistrates
Old law / पुरानी धाराCode of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 239

सरल हिंदी सार

अभियुक्त कब उन्मोचित होगा (पुलिस रिपोर्ट पर वारंट-मामला)
अभियुक्त दस्तावेज़ों की प्रतियाँ मिलने के 60 दिन के भीतर उन्मोचन का आवेदन कर सकता है। पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेज़ों पर विचार के बाद आरोप निराधार लगे तो मजिस्ट्रेट कारण लिखकर उसे उन्मोचित करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

बीएनएसएस धारा 262 क्या है? / What is BNSS Section 262?
When accused shall be discharged — अभियुक्त कब उन्मोचित होगा (पुलिस रिपोर्ट पर वारंट-मामला): अभियुक्त दस्तावेज़ों की प्रतियाँ मिलने के 60 दिन के भीतर उन्मोचन का आवेदन कर सकता है। पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेज़ों पर विचार के बाद आरोप निराधार लगे तो मजिस्ट्रेट कारण लिखकर उसे उन्मोचित करता है।

बीएनएसएस धारा 262 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 262?
BNSS Section 262 = CrPC 239. When accused shall be discharged

Full text (English)

(1) The accused may prefer an application for discharge within a period of sixty days from the date of supply of copies of documents under section 230.
(2) If, upon considering the police report and the documents sent with it under section 193 and making such examination, if any, of the accused, either physically or through audio-video electronic means, as the Magistrate thinks necessary and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the Magistrate considers the charge against the accused to be groundless, he shall discharge the accused, and record his reasons for so doing.

पूरा पाठ (हिंदी)

(1) यदि अभियुक्त, धारा 230 के अधीन दस्तावेजों की प्रतियां देने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा ।
(2) यदि धारा 93 के अधीन पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और अभियुक्त की, या तो व्यक्तिगत रूप से या श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा, ऐसी परीक्षा, यदि कोई हो, जैसी मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे,
कर लेने पर और अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है तो वह उसे उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारण लेखबदूध करेगा ।
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Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections

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