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BNSS Section 43 (CrPC 46) — Arrest how made
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 43 (पुरानी सीआरपीसी 46) — गिरफ़्तारी कैसे की जाती है
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 43 |
| Chapter / अध्याय | Chapter V — Arrest Of Persons |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 46 |
सरल हिंदी सार
गिरफ़्तारी में पुलिस अधिकारी व्यक्ति के शरीर को छूता या रोकता है, जब तक कि वह वाणी या कृत्य से स्वयं समर्पण न कर दे। महिला की गिरफ़्तारी में मौखिक सूचना पर उसका समर्पण माना जाता है और महिला पुलिस अधिकारी के अभाव में पुरुष अधिकारी सामान्यतः उसे छूता नहीं है। विरोध या बचने के प्रयास पर गिरफ़्तारी के लिए आवश्यक सभी साधन अपनाए जा सकते हैं। अपराध की प्रकृति और गंभीरता देखकर अधिकारी हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 43 क्या है? / What is BNSS Section 43?
Arrest how made — गिरफ़्तारी कैसे की जाती है: गिरफ़्तारी में पुलिस अधिकारी व्यक्ति के शरीर को छूता या रोकता है, जब तक कि वह वाणी या कृत्य से स्वयं समर्पण न कर दे। महिला की गिरफ़्तारी में मौखिक सूचना पर उसका समर्पण माना जाता है और महिला पुलिस अधिकारी के अभाव में पुरुष अधिकारी सामान्यतः उसे छूता नहीं है। विरोध या बचने के प्रयास पर गिरफ़्तारी के लिए आवश्यक सभी साधन अपनाए जा सकते हैं। अपराध की प्रकृति और गंभीरता देखकर अधिकारी हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है।
बीएनएसएस धारा 43 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 43?
BNSS Section 43 = CrPC 46. Arrest how made
Full text (English)
Provided that where a woman is to be arrested, unless the circumstances indicate to the contrary, her submission to custody on an oral intimation of arrest shall be presumed and, unless the circumstances otherwise require or unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the person of the woman for making her arrest.
(2) If such person forcibly resists the endeavour to arrest him, or attempts to evade the arrest, such police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest.
(3) The police officer may, keeping in view the nature and gravity of the offence, use handcuff while making the arrest of a person or while producing such person before the court who is a habitual or repeat offender, or who escaped from custody, or who has committed offence of organised crime, terrorist act, drug related crime, or illegal possession of arms and ammunition, murder, rape, acid attack, counterfeiting of coins and currency-notes, human trafficking, sexual offence against children, or offence against the State.
(4) Nothing in this section gives a right to cause the death of a person who is not accused of an offence punishable with death or with imprisonment for life.
(5) Save in exceptional circumstances, no woman shall be arrested after sunset and before sunrise, and where such exceptional circumstances exist, the woman police officer shall, by making a written report, obtain the prior permission of the Magistrate of the first class within whose local jurisdiction the offence is committed or the arrest is to be made.
पूरा पाठ (हिंदी)
परंतु जहां किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है वहां जब तक कि परिस्थितियों से इसके विपरीत उपदर्शित न हो, गिरफ्तारी की मॉखिक सूचना पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी और जब तक कि परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित न हो या जब तक पुलिस अधिकारी महिला न हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा ।
(2) यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है ।
(3) पुलिस अधिकारी, अपराध की प्रकृति और गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है, जो अभ्यासिक या आदतन अपराधी है या अभिरक्षा से निकल भागा है, या जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, औषध संबंधी अपराध, अस्त्र और शस्त्र का अवैध कब्जे, हत्या, बलात्संग, अम्लीय हमला, सिक्कों और करेंसी नोट का कूटकरण, मानव दुर्व्यापार, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध को कारित किया है ।
(4) इस धारा की कोई बात, ऐसे व्यक्ति की, जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है ।
(5) असाधारण परिस्थितियों के सिवाय, कोई महिला सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, वहां महिला पुलिस अधिकारी, लिखित में रिपोर्ट करके, उस प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करेगी, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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