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Article 14 — Equality before law

भारत का संविधान अनुच्छेद 14 — विधि के समक्ष समता

Law / कानूनConstitution of India
भारत का संविधान
Article / अनुच्छेद14
Chapter / अध्यायPart III — Fundamental Rights

सरल हिंदी सार

विधि के समक्ष समता
राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मनमानापन समता के विरुद्ध है; युक्तियुक्त वर्गीकरण मान्य है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संविधान अनुच्छेद 14 क्या है? / What is Article 14?
Equality before law — विधि के समक्ष समता: राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मनमानापन समता के विरुद्ध है; युक्तियुक्त वर्गीकरण मान्य है।

Full text (English)

The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

पूरा पाठ (हिंदी)

राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा ।

प्रमुख निर्णय / Landmark judgments

Maneka Gandhi v. Union of India — सर्वोच्च न्यायालय, 1978, (1978) 1 SCC 248
मनमानापन समानता का विरोधी है; राज्य की कार्रवाई युक्तियुक्त और अमनमानी होनी चाहिए।
Navtej Singh Johar v. Union of India — सर्वोच्च न्यायालय (संविधान पीठ), 2018, (2018) 10 SCC 1
वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाला भाग असंवैधानिक; गरिमा और समानता पर ज़ोर।

Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles

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