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Article 144 — Civil and judicial authorities to act in aid of the Supreme Court
भारत का संविधान अनुच्छेद 144 — सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों. द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 144 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
सरल हिंदी सार
सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य
भारत के राज्यक्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।
भारत के राज्यक्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 144 क्या है? / What is Article 144?
Civil and judicial authorities to act in aid of the Supreme Court — सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य: भारत के राज्यक्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।
Full text (English)
All authorities, civil and judicial, in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court.
पूरा पाठ (हिंदी)
भारत के राज्यक्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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