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Article 23 — Prohibition of traffic in human beings and forced labour

भारत का संविधान अनुच्छेद 23 — मानव के दुर्व्यापार और बलातश्रम का प्रतिषेध

Law / कानूनConstitution of India
भारत का संविधान
Article / अनुच्छेद23
Chapter / अध्यायPart III — Fundamental Rights

सरल हिंदी सार

मानव-तस्करी और बलात्श्रम का निषेध
मनुष्यों का क्रय-विक्रय, बेगार और इसी प्रकार का अन्य जबरन श्रम निषिद्ध है और इसका उल्लंघन दंडनीय है। राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा लगा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संविधान अनुच्छेद 23 क्या है? / What is Article 23?
Prohibition of traffic in human beings and forced labour — मानव-तस्करी और बलात्श्रम का निषेध: मनुष्यों का क्रय-विक्रय, बेगार और इसी प्रकार का अन्य जबरन श्रम निषिद्ध है और इसका उल्लंघन दंडनीय है। राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा लगा सकता है।

Full text (English)

(1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.
(2) Nothing in this article shall prevent the State from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them.

पूरा पाठ (हिंदी)

(1) मानव का दुर्व्यपार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलातश्रम प्रतिषिदूध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।
(2) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी । ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा ।

Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles

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