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Article 24 — Prohibition of employment of children in factories, etc
भारत का संविधान अनुच्छेद 24 — कारखानों, आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 24 |
| Chapter / अध्याय | Part III — Fundamental Rights |
सरल हिंदी सार
कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध
14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखाने, खान या अन्य जोखिम वाले काम में नियोजित नहीं किया जाएगा।
14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखाने, खान या अन्य जोखिम वाले काम में नियोजित नहीं किया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 24 क्या है? / What is Article 24?
Prohibition of employment of children in factories, etc — कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध: 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखाने, खान या अन्य जोखिम वाले काम में नियोजित नहीं किया जाएगा।
Full text (English)
No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. Right to Freedom of Religion
पूरा पाठ (हिंदी)
चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा ।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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