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Article 341 — Scheduled Castes

भारत का संविधान अनुच्छेद 341 — अनसूचित जातियां

Law / कानूनConstitution of India
भारत का संविधान
Article / अनुच्छेद341
Chapter / अध्यायPart XVI — Special Provisions Relating To Certain Classes

सरल हिंदी सार

अनुसूचित जातियाँ
राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा किसी राज्य में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करते हैं। इसमें परिवर्तन केवल संसद की विधि से हो सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संविधान अनुच्छेद 341 क्या है? / What is Article 341?
Scheduled Castes — अनुसूचित जातियाँ: राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा किसी राज्य में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करते हैं। इसमें परिवर्तन केवल संसद की विधि से हो सकता है।

Full text (English)

(1) The President 4[may with respect to any State 5[or Union territory], and where it is a State 2***, after consultation with (w.e.f. 15-9-2021). the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956). consultation with the Governor or Rajpramukh of a State" (w.e.f. 18-6-1951). (w.e.f. 1-11-1956). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part XVI.—Special Provisions Relating to Certain Classes) the Governor 1*** thereof], by public notification2, specify the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Castes in relation to that State 3[or Union territory, as the case may be.]
(2) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Castes specified in a notification issued under clause (1) any caste, race or tribe or part of or group within any caste, race or tribe, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.

पूरा पाठ (हिंदी)

(॥) राष्ट्रपति, “किसी राज्य थृया संघ राज्यक्षेत्र] के. संबंध में और जहां वह. “***. राज्य है. वहां उसके
. संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 202। की धारा 2 द्वारा (तारीख 5-9-202 से) अंतःस्थापित ।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (--956 से) “पहली अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट” शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।
3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (।-4-956 से) “किसी ऐसे राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 95। की धारा 40 द्वारा (8-6-95। से) “राज्य के राज्यपाल या
राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्‌” के स्थान पर प्रतिस्थापित 5. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (--956 से) अंतःस्थापित ।
भारत का संविधान 20 (भाग 46--कछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध)
राज्यपाल '*** से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना.” द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों, अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए *यथास्थिति,] उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र| के संबंध में अनसूचित जातियां समझा जाएगा ।
(2) संसद, विधि द्वारा, किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा जाति मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अप॑वर्जित कर सकेगी, किन्त जैसा ऊपर कहां गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles

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