SUMI SETU › Laws / कानून › Constitution › Article 74
Article 74 — Council of Ministers to aid and advise President
भारत का संविधान अनुच्छेद 74 — राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के ल्रिए मंत्रि
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 74 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
सरल हिंदी सार
राष्ट्रपति को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद
राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, पर दूसरी सलाह के अनुसार कार्य करना होगा।
राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, पर दूसरी सलाह के अनुसार कार्य करना होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 74 क्या है? / What is Article 74?
Council of Ministers to aid and advise President — राष्ट्रपति को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, पर दूसरी सलाह के अनुसार कार्य करना होगा।
Full text (English)
1[(1) There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice:] [Provided that the President may require the Council of Ministers to reconsider such advice, either generally or otherwise, and the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration.]
(2) The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the President shall not be inquired into in any court.
(2) The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the President shall not be inquired into in any court.
पूरा पाठ (हिंदी)
परिषद्-- '[(1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधान मंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा:]
थूपरंतु राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद् से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा ।]
(2) इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी ।
थूपरंतु राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद् से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा ।]
(2) इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
📤 WhatsApp पर भेजें✈️ Telegram
SUMI SETU • All Indian laws / सभी कानून • वकील सहायक / Lawyer Assistant