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CPC Section 97 — Appeal from final decree where no appeal from preliminary decree
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) धारा 97 — जहां प्रारम्भिक डिक्री की अपील नहीं की गई है वहां अन्तिम डिक्री की अपील
| Law / कानून | Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) |
|---|---|
| Section / धारा | 97 |
| Chapter / अध्याय | Part VII — Appeals |
सरल हिंदी सार
प्रारंभिक डिक्री के विरुद्ध अपील न करने का परिणाम
प्रारंभिक डिक्री से अपील का अधिकार रखने वाला पक्ष अपील न करे तो अंतिम डिक्री की अपील में उसकी शुद्धता को चुनौती नहीं दे सकता।
प्रारंभिक डिक्री से अपील का अधिकार रखने वाला पक्ष अपील न करे तो अंतिम डिक्री की अपील में उसकी शुद्धता को चुनौती नहीं दे सकता।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सीपीसी धारा 97 क्या है? / What is CPC Section 97?
Appeal from final decree where no appeal from preliminary decree — प्रारंभिक डिक्री के विरुद्ध अपील न करने का परिणाम: प्रारंभिक डिक्री से अपील का अधिकार रखने वाला पक्ष अपील न करे तो अंतिम डिक्री की अपील में उसकी शुद्धता को चुनौती नहीं दे सकता।
Full text (English)
Where any party aggrieved by a preliminary decree passed after the commencement of this Code does not appeal from such decree, he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from the final decree.
पूरा पाठ (हिंदी)
जहां इस संहिता के प्रारम्भ के पश्चात् पारित प्रारम्भिक डिक्री से व्यथित कोई पक्षकार ऐसी डिक्री की अपील नहीं करता है वहां वह उसकी शुद्धता के बारे में अंतिम डिक्री के विरुद्ध की गई अपील में विवाद करने से प्रवारित रहेगा ।
Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections
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