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Article 216 — Constitution of High Courts
भारत का संविधान अनुच्छेद 216 — उच्च न्यायालयों का गठन
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 216 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
सरल हिंदी सार
उच्च न्यायालयों का गठन
प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति और राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर तय संख्या के अन्य न्यायाधीश होते हैं।
प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति और राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर तय संख्या के अन्य न्यायाधीश होते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 216 क्या है? / What is Article 216?
Constitution of High Courts — उच्च न्यायालयों का गठन: प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति और राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर तय संख्या के अन्य न्यायाधीश होते हैं।
Full text (English)
Every High Court shall consist of a Chief Justice and such other Judges as the President may from time to time deem it necessary to appoint. * * * * *
पूरा पाठ (हिंदी)
प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे ।
3ऋ न के कर
3ऋ न के कर
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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